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धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक संबंधी होर्डिंग असंवैधानिक नहीं: हाईकोर्ट

धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक संबंधी होर्डिंग असंवैधानिक नहीं: हाईकोर्ट

संक्षेप: - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो याचिकाओं का किया निपटारा - कहा, ग्राम सभाओं ने सांस्कृतिक

Sun, 2 Nov 2025 06:51 PMNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आठ गांवों में धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक संबंधी होर्डिंग को हटाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, ये होर्डिंग प्रलोभन या धोखाधड़ी के जरिये धर्मांतरण को रोकने के लिए लगाए गए थे और इन्हें असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने जारी आदेश में कहा, संबंधित ग्राम सभाओं ने होर्डिंग जनजातियों और सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं को निवारण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था।

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खंडपीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को आशंका है कि उन्हें अपने गांवों में प्रवेश करने से रोका जाएगा या उन्हें कोई खतरा है, तो वे पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं। पीठ ने कांकेर जिले के दिग्बल टांडी और बस्तर जिले के नरेंद्र भवानी की याचिकाओं का निपटारा करते हुए 28 अक्तूबर को फैसला सुनाया। याचिका में यह दी थी दलील याचिकाकर्ताओं ने ईसाइयों और उनके धर्म गुरुओं को मुख्यधारा के ग्रामीण समुदाय से कथित तौर पर अलग-थलग किए जाने का मुद्दा उठाया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ग्राम पंचायत को भेजे गए परिपत्र का वास्तविक उद्देश्य उन्हें गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पारित करने का निर्देश देना था। याचिकाकर्ताओं के दलील दी कि ग्राम सभाएं ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं कर सकतीं, जो संविधान और कानून के खिलाफ हों। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के प्रस्ताव और ये होर्डिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता वाईएस ठाकुर ने अदालत को बताया कि पेसा नियम ग्राम सभा को स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि से रक्षा करने का अधिकार देता है।