
हर महीने पेंशन पर्ची देने का निर्देश
नई दिल्ली, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक पेंशनधारक को उनकी मासिक पेंशन के बाद पर्ची मुहैया कराएं। पिछले महीनों से पेंशनधारक परेशान थे क्योंकि उन्हें पर्ची नहीं मिल रही थी। अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और निर्देशों को और सख्त किया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने सभी अधिकृत बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स को साफ और कड़े निर्देश दिए हैं कि वे हर हाल में बिना किसी चूक के प्रत्येक पेंशनधारक को उनकी मासिक पेंशन जमा होने के बाद उसकी पर्ची मुहैया कराएं। देश के लाखों कर्मचारी और परिवार पेंशनधारकों लिए यह एक राहत भरी खबर है। पिछले कई महीनों से, पेंशनधारकों को पेंशन भुगतान की पर्ची नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। यह पहली बार नहीं है जब पेंशन पर्ची अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
व्यय विभाग ने इस समस्या को पहले भी पहचाना था। इसी संबंध में फरवरी 2024 में भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। उस समय के आदेश में साफ-साफ कहा गया था कि पेंशन जमा होने के तुरंत बाद पेंशनभोगियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सऐप और ई-मेल के माध्यम से पेंशन पर्ची भेजनी होगी। यह भी हिदायत दी गई थी कि पर्ची का प्रारूप और अक्षर ऐसे होने चाहिए, जो सभी उम्र के पेंशनभोगियों के लिए पढ़ने में आसान हों। इसके बाद भी शिकायतों का सिलसिला थमा नहीं। ऐसे में एक बार फिर यह बात दोहरानी पड़ी है। इस बार निर्देश अधिक कड़े शब्दों में जारी किए गए हैं। जमा राशि और कटौतियों की जानकारी का जरिया वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स की तरफ से पेंशन पर्ची नहीं भेजी जा रही हैं। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह पेंशनभोगियों के लिए उनके वित्तीय नियोजन और रिकॉर्ड रखने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी स्लिप में पेंशन की जमा की गई राशि, अलग-अलग कटौतियां, पेंशन में हुए संशोधन और बकाया राशि की पूरी जानकारी दर्ज होती है।

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