
पुराने एयरपोर्ट की क्षमता पूरी होने पर '150 किमी की दूरी' वाला नियम लागू नहीं होगा: नायडू
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि 150 किलोमीटर की हवाई दूरी वाला नियम अब रुकावट नहीं बनेगा यदि पुराने एयरपोर्ट पर यात्री क्षमता पूरी भर चुकी है। सरकार बड़े शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने को बढ़ावा दे रही है। नोएडा एयरपोर्ट की अंतिम प्रक्रिया चल रही है।
विशाखापट्टनम, एजेंसी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रविवार को कहा कि दो एयरपोर्ट के बीच '150 किलोमीटर की हवाई दूरी' वाला नियम अब रुकावट नहीं बनेगा, बशर्ते पुराने एयरपोर्ट की क्षमता पूरी तरह भर चुकी हो। विशाखापट्टनम के पास भोगापुरम एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल फ्लाइट से उतरने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं। मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी पुराने एयरपोर्ट के 150 किमी के दायरे में नया प्राइवेट या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मंत्री ने साफ किया कि अगर पुराने एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव बहुत ज्यादा है और वहां जगह नहीं बची है, तो सरकार दूसरे एयरपोर्ट को मंजूरी दे सकती है।
सरकार अब बड़े शहरों में दूसरे एयरपोर्ट बनाने को बढ़ावा दे रही है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। नोएडा एयरपोर्ट आखिरी प्रक्रिया में मंत्री ने बताया कि जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइसेंस मिलने की आखिरी प्रक्रिया में है। सरकार का लक्ष्य इसी महीने के अंत में या फरवरी की शुरुआत में इसका उद्घाटन करने का है। वहीं, भोगापुरम एयरपोर्ट (आंध्र प्रदेश) का उद्घाटन मई या जून में हो सकता है। राज्य सरकार इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेने की कोशिश कर रही है। अमरावती में नया एयरपोर्ट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अमरावती में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि यह राज्य की राजधानी को विश्वस्तरीय और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विमान हादसों की जांच चल रही अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच बहुत ही पेशेवर तरीके से चल रही है। इसमें कई देशों की टीमें शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है।

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