
एयरसेल-मैक्सिस मामला : मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को नया समन जारी
संक्षेप: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक विशेष अदालत के माध्यम से मलेशियाई कंपनी मैक्सिस और उसके पूर्व निदेशक को एयरसेल अधिग्रहण मामले में नया समन जारी किया है। यह समन 2006 में पूर्व वित्त मंत्री पी....
नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर यहां एक विशेष अदालत ने मलेशियाई दूरसंचार कंपनी मैक्सिस और उसके पूर्व निदेशक ऑगस्टस राल्फ मार्शल को नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 2006 में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान एयरसेल के अधिग्रहण के लिए मैक्सिस की अनुषंगी कंपनी को दी गई एफआईपीबी मंजूरी के संबंध में यह समन जारी किया गया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इस मामले में मलेशियाई कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क को भी समन जारी करने का अनुरोध किया है, जिसे भी विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने मलेशिया में समन तामील करने के लिए अदालत से तीन महीने का समय मांगा है। जांच एजेंसी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कुछ अन्य के खिलाफ 29 अगस्त, 2014 को अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था। हालांकि, दो फरवरी, 2017 को एक विशेष अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था। सीबीआई ने इस आरोपमुक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी ने 19 जुलाई, 2018 को चिदंबरम और अन्य के खिलाफ एक और आरोपपत्र दायर किया, जो अब भी विशेष अदालत के समक्ष है।

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