सीबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ नया केस दर्ज किया
सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एलआईसी को 3,750 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में नया मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 2009 से 2012 के बीच कंपनी ने गलत जानकारी देकर एलआईसी को एनसीडी खरीदने के लिए राजी किया। फोरेंसिक ऑडिट में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ।

सीबीआई ने बुधवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को कथित तौर पर 3,750 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने एलआईसी की शिकायत पर साजिश, धोखाधड़ी और गबन के कथित अपराधों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। यह कंपनी और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया गया चौथा मामला है।एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 से 2012 के बीच रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उसके प्रबंधन ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और एनसीडी (गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) के बारे में झूठा दावा कर एलआईसी को 4500 करोड़ रुपये के एनसीडी खरीदने के लिए राजी किया था।
इस कारण बीमा कंपनी को 3750 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने कंपनी के खिलाफ एक फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया।बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा 15 अक्तूबर, 2020 को की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि आरकॉम और उसके मैनेजमेंट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए पैसों का दुरुपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने पैसों को सहायक कंपनियों के जरिए हस्तांतरण किया, बिक्री इनवॉयस फाइनेंसिंग का गलत इस्तेमाल किया, फर्जी बिलों को भुनाया, शेल संस्थानों के माध्यम से धनराशि की हेराफेरी की और सुरक्षा का अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। इसमें कहा गया कि आरोपों और संपत्तियों के बीच विसंगति थी।
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