बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई के आठ राज्यों में छापे

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीबीआई ने आठ राज्यों में 77 स्थानों पर छापेमारी की, जो बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच कथित गठजोड़ से जुड़ी है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर की गई है, जिसमें 22 नए मामलों का registro किया गया है। जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।

बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई के आठ राज्यों में छापे

सीबीआई ने बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के कथित गठजोड़ के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई करते हुए आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 77 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई 22 नए मामलों के सिलसिले में की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दर्ज किए गए हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि छापेमारी दिल्ली,चेन्नई, पुडुचेरी, बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर की गई। ये मामले कुछ बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच कथित गठजोड़ से जुड़े हैं, जिसके कारण घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी हुई। बयान में कहा गया कि अलग-अलग राज्यों में चलाए गए तलाशी अभियान देशव्यापी कार्रवाई का हिस्सा है।

इस अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जिनकी अब जांच की जा रही है।बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई का मकसद आवास रियल एस्टेट क्षेत्र में कथित तौर पर फंड के गलत इस्तेमाल, वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अहम सबूत एकत्र करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था और अदालत ने 29 अप्रैल 2025 को एजेंसी को सुपरटेक लिमिटेड सहित एनसीआर में विभिन्न बिल्डर के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।वर्ष के अंत में अदालत ने सीबीआई को एनसीआर में उन 22 मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया, जिनमें अनुदान योजना का उपयोग करके घर खरीदने वालों से धोखाधड़ी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 सितंबर को सीबीआई को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदाने वालों से धोखाधड़ी करने के लिए बैंक और डेवलपर्स के बीच ‘नापाक गठजोड़’ के संबंध में छह और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी थी। बयान में कहा गया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर विभिन्न बिल्डर्स के खिलाफ 22 नए मामले दर्ज किए हैं।

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