संपादित---सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट नौ मार्च को सुनवाई होगी
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को सीबीआई ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी की है। मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी।

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त किए जाने के निचली अदालत के आदेश को सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई की इस याचिका पर कोर्ट नौ मार्च को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के समक्ष होगी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को गलत और कानून के खिलाफ बताया है। जांच एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत ने उन अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया, जो आरोपियों की भूमिका और कथित साजिश की ओर इशारा करते हैं।
सीबीआई के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में नियमों का उल्लंघन हुआ था। गौरतलब है कि, 27 फरवरी को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नीति निर्माण में किसी बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
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