
आई-पैक छापेमारी मामले में टीएमसी की याचिका का निस्तारण
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर ईडी की छापेमारी से संबंधित टीएमसी की याचिका का निस्तारण किया। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने कहा कि ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ नहीं जब्त किया। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजनीतिक परामर्श फर्म 'आई-पैक' के निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालय एवं आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से संबंधित एक मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका का निस्तारण कर दिया। याचिका में उसने अपने डाटा की सुरक्षा का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की अदालत ने कहा कि ईडी ने उसे बताया कि उसने (जांच एजेंसी ने) पिछले सप्ताह की छापेमारी के दौरान आई-पैक निदेशक के कार्यालय और आवास से कुछ भी जब्त नहीं किया है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत के समक्ष कहा कि एजेंसी ने इन दोनों परिसरों से कुछ भी जब्त नहीं किया है।
एएसजी ने कहा कि एजेंसी ने जो कुछ भी जब्त किया था, उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वापस ले लिया गया था। टीएमसी की याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि ईडी और केंद्र की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर गौर करते हुए, टीएमसी की याचिका पर विचार करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित राज्य सरकार ने आई-पैक कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसर में ईडी की जांच और तलाशी अभियान में बाधा डाली। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई कथित कोयला घोटाले के सिलसिले में की थी। अदालत की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।

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