बीमा कानून संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

बीमा कानून संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

संक्षेप:

बीमा कानून संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी-बीमा क्षेत्र में 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश करने समेत अन्य सुधार प्रस्तावितनई दिल्ली। विशेष संवाददाताकेंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को भारतीय बीमा...

Dec 12, 2025 07:55 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

बीमा कानून संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी-बीमा क्षेत्र में 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश करने समेत अन्य सुधार प्रस्तावित नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को भारतीय बीमा कंपनियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश (एफडीआई ) की अनुमति देने वाले बीमा कानून (संशोधन) विधेयक- 2025 को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव बीमा सेक्टर में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। यह बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बताया गया है कि यह बिल उन 13 विधेयकों में शामिल है जिन पर इस सत्र में चर्चा होनी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस साल केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था। बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 में कई तरह के संशोधन प्रस्तावित है, जिनमें FDI की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी करना, बीमा कंपनियों के लिए पूंजी की शर्तों को आसान बनाना और नया समग्र लाइसेंसिंग ढांचा तैयार करना शामिल है। इसके साथ ही, सरकार एलआईसी के बोर्ड को और अधिक अधिकार देने की भी तैयारी में है। इसमें नए ब्रांच खोलने, भर्ती करने और संचालन संबंधी फैसले लेने की स्वतंत्रता शामिल होगी। इन बदलावों का उद्देश्य पॉलिसीधारकों की सुरक्षा बढ़ाना, वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना और बीमा क्षेत्र में नई कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। सरकार आआरडीएआई और बीमा एक्ट भी संशोधन करेगी। इन सुधारों से बीमा उद्योग की दक्षता बढ़ेगी, व्यवसाय करना आसान होगा,बीमा क्षेत्र में नए खिलाड़ी आएंगे और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। इससे वर्ष 2047 तक हर व्यक्ति को बीमा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।