पेज-1 के लिए::बायजू रवींद्रन को सिंगापुर में छह माह जेल की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के शिक्षा स्टार्टअप बायजू के संस्थापक रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 70,500 डॉलर का कानूनी खर्च चुकाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने रवींद्रन को संपत्ति से जुड़े आदेशों के उल्लंघन का दोषी ठहराया है।

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नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के चर्चित शिक्षा स्टार्टअप बायजू के संस्थापक रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत से बड़ा झटका लगा है। वहां की एक कोर्ट ने रवींद्रन को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 70,500 डॉलर (67.31 लाख रुपये) कानूनी खर्च चुकाने को भी कहा गया है। अदालत ने रवींद्रन को उनकी संपत्ति से जुड़े पिछले आदेशों के कथित लगातार उल्लंघन पर अवमानना का दोषी ठहराते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने अदालत के आदेश की पुष्टि की, हालांकि अभी यह आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर में यह कानूनी कार्रवाई कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए) की एक सहायक कंपनी कतर होल्डिंग्स ने शुरू की है।क्यूआईए

का कहना है कि कंपनी ने सिंगापुर स्थित निवेश फर्म बीयर इन्वेस्टको में निवेश किया था, जिसका स्वामित्व और शेयर होल्डिंग कथित तौर पर रवींद्रन के पास है। बताया गया कि सिंगापुर की अदालत ने 2024 में रवींद्रन को बीयर इन्वेस्टको में उनके कथित शेयर होल्डिंग से जुड़े दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन रवींद्रन लगातार इसकी अनदेखी कर रहे थे। इसी कारण अब अदालत ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

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