ब्यूरो: यूपी के ध्यानार्थ ::: आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई स्थगित
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2021 में किसानों की हत्या से...

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2021 में किसानों की हत्या से जुड़े लखमीपुर-खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कुछ समय तक याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की सुनवाई उस पीठ को करनी है जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत सदस्य हैं। वह उस बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने पहले मिश्रा की जमानत पर विचार किया था। न्यायिक औचित्य की मांग है कि मामले को सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में से एक को पीठ में रखा जाए। हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि सीजेआई से निर्देश लेने पर मामले को उचित पीठ के समक्ष रखा जाए।
मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि मिश्रा 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी- 2022 में मामले में चार्जशीट दायर की गई है। आशीष मिश्रा अपराध की जगह पर नहीं था और सीसीटीवी रिकॉर्ड हैं जो दिखाते हैं कि वह घटनास्थल से चार किलोमीटर की दूरी पर कहीं और था जहां एक दंगल हो रहा था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने वाहनों के काफिले पर हमला किया और मौत तब हुई जब चालक के नियंत्रण खो देने के बाद वाहन प्रदर्शनकारियों पर चढ़ गया।
