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ब्यूरो: उत्तराखंड के ध्यानार्थ ::: उत्तराखंड सरकार और डीजीपी हेट स्पीच में अवमानना से आरोपमुक्त

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार धर्मसंसद हेट स्पीच मामले में...

ब्यूरो: उत्तराखंड के ध्यानार्थ ::: उत्तराखंड सरकार और डीजीपी हेट स्पीच में अवमानना से आरोपमुक्त
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 11 Nov 2022 08:20 PM
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नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार धर्मसंसद हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड सरकार और डीजीपी को अवमानना के आरोपों से मुक्त कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के अपर महाधिक्ता जतिंदर कुमार सेठी को सुनने के बाद उत्तराखंड सरकार और डीजीपी को अवमानना की कार्रवाही से आरोपमुक्त कर दिया। अब यह मामला दिल्ली और यूपी के विरुद्ध ही चलेगा।

यह मामला दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के पुलिस प्रमुखों के खिलाफ दायर किया गया था कि वे अपने राज्यों में हेट स्चीच रोकने में विफल रहे। जबकि तहसीन पूनावाला केस में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस प्रमुखों को हेट स्पीच नहीं होने देने का आदेश दिया था। वकीलों ने कहा कि उन्होंन न केवल पांच एएफआआर दायर की हैं बल्कि चार्जशीट भी दाखिल कर दी हैं। इस मामलों में अभियुक्त ट्रायल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं धर्मसंसद के अभियुक्तों के मामले उच्चतम न्यायालय में भी विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित हैं।

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