
दाभोलकर के बेटे संबंधी मानहानि मामला स्थानांतरित
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के बेटे हामिद और कुछ पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इन मुकदमों में आरोप था कि उन्होंने...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दिवंगत तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के बेटे और कुछ पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के के मुकदमों को महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। दक्षिणपंथी समूह ने 2017 और 2018 में नरेंद्र दाभोलकर के बेटे हामिद तथा कई अन्य पत्रकारों के खिलाफ गोवा के पोंडा की एक अदालत में मानहानि के मुकदमे दायर किए थे। मुकदमों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संगठन के खिलाफ झूठे एवं मानहानिकारक बयान दिए और प्रकाशित किए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। न्यायमूर्ति एन. जे. जामदार की एकल पीठ ने तीन सितंबर के अपने आदेश में न्याय हित में प्रतिवादियों की याचिका पर मानहानि के संबंधित मुकदमों को पोंडा स्थित अदालत से महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी।

हामिद दाभोलकर और पत्रकारों ने मानहानि के मुकदमे को पोंडा अदालत से महाराष्ट्र की किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि गोवा में सनातन संस्था का ‘गढ़ होने के कारण उनकी जान को खतरा है।

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