फिल्मकार को पटकथा चोरी का आरोप लगाने से रोका
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्मकार संतोष कुमार को आदेश दिया कि वह आदित्य धर पर उनकी फिल्म 'धुरंधर' की पटकथा चुराने का आरोप दोहराने से रोकें। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा कि धर ने प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को दिए एक अंतरिम आदेश में फिल्मकार संतोष कुमार को यह आरोप दोहराने से रोक दिया गया कि फिल्म निर्देशक आदित्य धर ने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की पटकथा उनसे चुराई है। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि धर ने ऐसी राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया। अदालत ने कहा कि अगली तारीख तक, प्रतिवादी (कुमार) द्वारा (धर द्वारा दायर किए गए) मुकदमे में बताए गए शब्दों और टिप्पणियों और इसी तरह के सभी दूसरे आरोपों के दोहराने पर रोक रहेगी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की।
धर ने हाईकोर्ट में यह दावा किया था कि कुमार के बार-बार लगाए गए आरोप मानहानि करने वाले हैं और उनकी साख को नुकसान पहुंचाते हैं।वाद के मुताबिक, कुमार ने 2025 में आई फिल्म ‘धुरंधर’ के सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज के बाद ये आरोप लगाए थे, जिसमें धर पर ‘डी साहेब’ नाम की उनकी पंजीकृत पटकथा की कॉपी करने का आरोप लगाया गया था।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


