कोर्ट कर्मियों के लिए चुनाव ड्यूटी संबंधी आदेश पर रोक

Dec 31, 2025 05:28 pm IST
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी आयुक्त द्वारा अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को निकाय चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित रहने का आदेश देने के पत्रों पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि बीएमसी आयुक्त को ऐसे पत्र जारी करने से रोका गया है, और यह निर्णय 2008 में हाईकोर्ट की प्रशासनिक जज समिति द्वारा लिया गया था।

कोर्ट कर्मियों के लिए चुनाव ड्यूटी संबंधी आदेश पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को निकाय चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित रहने का आदेश देने संबंधी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त के पत्रों पर रोक लगा दी और आयुक्त की शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की पीठ ने मंगलवार रात मुख्य न्यायाधीश के आवास पर हुई विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि बीएमसी आयुक्त को हाईकोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी सेवाएं लेने संबंधी कोई पत्र या संचार जारी करने से रोका जाता है। बीएमसी आयुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।

पीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि हाईकोर्ट की प्रशासनिक जज समिति ने सितंबर 2008 में निर्णय लिया था कि हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट दी जाएगी। अदालत ने बीएमसी प्रमुख द्वारा शहर की सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निर्देश देने वाले 22 दिसंबर के पत्र का स्वत: संज्ञान लिया। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होंगे।

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेख