भारती सिंह के पति की जमानत रद्द करने की अपील खारिज

मुंबई, एजेंसी। एनडीपीएस अधिनियम की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की...

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भारती सिंह के पति की जमानत रद्द करने की अपील खारिज
Newswrap हिन्दुस्तान टीम , नई दिल्ली
Tue, 6 Jun 2023 11:50 PM

मुंबई, एजेंसी। एनडीपीएस अधिनियम की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मादक पदार्थ मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

विशेष जज वीवी पाटिल ने मादक पदार्थ और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के मामलों के तहत पिछले सप्ताह याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश की कॉपी मंगलवार को उपलब्ध करवाई गई। दंपति को नवंबर 2020 में उनके घर से 86.5 ग्राम बरामद किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 15000 रुपये के बांड पर जमानत दी थी। उसी साल दिसंबर में एनसीबी ने एनडीपीएस की विशेष अदालत में यह कहते हुए जमानत याचिका रद्द करने की मांग की थी कि बचाव पक्ष किसी भी सुनवाई में नहीं आ रहा है।

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