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Hindi News NCR नई दिल्लीभगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को शहीद का दर्जा दिए जाने का आग्रह किया गया...

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 18 Dec 2017 11:34 PM
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा दिए जाने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल एवं जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने इस मामले में कहा कि हम इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष उस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत हाईकोर्ट को इस तरह का कोई निर्देश जारी करने का अधिकार हो। वकील बीरेन्द्र सांगवान की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1931 में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। याचिका में आग्रह किया गया था कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा दिए जाना जरूरी है। क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि एक शहीद को इस तरह का दर्जा दिया जाना उसका कानूनी अधिकार है। इस तरह यह उनके (शहीदों) के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।

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