बार सदस्यों को सही बर्ताव करना सीखना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में वकीलों के विरोध प्रदर्शन से...
नई दिल्ली, एजेंसी।
उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में वकीलों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित अवमानना मामले में कुछ बार एसोसिएशन की ओर से माफी को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि बार सदस्यों को सही बर्ताव करना सीखना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को कुछ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी किया था, जिन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को ओडिशा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर हड़ताल की थी। इस दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ भी की गई थी। मामले में पेश हुए एक वकील ने न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था और बार के सदस्यों ने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि बार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और संदेश ‘पूरी तरह से और स्पष्ट हो गया है। पीठ ने कहा कि इस समय उनके द्वारा मांगी गई क्षमायाचना को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। आपके ऊपर (बार सदस्यों) अवमानना लटकी रहनी चाहिए।