बैंक से 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो कारोबारियेां की जमानत याचिका खारिज
कथिततौर पर बैंक से 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो कारोबारियों को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। विशेष न्यायाधीश वी के गोयल की अदालत ने आरोपी कारोबारी सुमित सिंगला एवं विकास सिंगला...
कथिततौर पर बैंक से 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो कारोबारियों को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। विशेष न्यायाधीश वी के गोयल की अदालत ने आरोपी कारोबारी सुमित सिंगला एवं विकास सिंगला की याचिका को नामंजूर किया है। ये दोनों मैसर्स रक्षा ग्लोबल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। अदालत ने आरोपी कारोबारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि इन दोनों पर कई अन्य बैंको साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी करने का आरोप है। साथ ही इनके खिलाफ 20 से ज्यादा चेक बाउंस के मामले अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। सरकारी वकील ने अदालत में आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन कारोबारियों पर विभिन्न बैंकों के साथ 108 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। परन्तु अदालत ने माना कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए आरोपी कारोबारियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। पेश मामले में आरोपी कारोबारियों पर कनॉट प्लेस स्थित केनरा बैंक के साथ 24 करोड़ 64 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।