Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsBangladesh s Ex-PM Sheikh Hasina Sentenced to 21 Years for Land Allocation Fraud
शेख हसीना को तीन और मामलों में 21 साल की सजा

शेख हसीना को तीन और मामलों में 21 साल की सजा

संक्षेप:

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की अदालत ने भूखंड आवंटन योजना में हेराफेरी का दोषी करार देते हुए 21 साल की सजा सुनाई। उनके बेटे और बेटी को भी भ्रष्टाचार के मामलों में सजा मिली। न्यायालय ने कहा कि हसीना को बिना आवेदन के भूखंड आवंटित किया गया था।

Thu, 27 Nov 2025 04:54 PMNewswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की एक अदालत ने भूखंड आवंटन योजना में हेराफेरी का दोषी करार दिया और तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई। ये सजा मंगलवार को दी गई थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। ढाका के विशेष न्यायाधीश अदालत-5 ने शेख हसीना (78), उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय और बेटी साइमा वाजिद पुतुल को सरकारी आवास परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े तीन मामलों में पांच-पांच साल की सजा दी। न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल अल मामून ने अपने फैसले में कहा, भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हसीना को प्रत्येक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई जो कुल मिलाकर 21 वर्ष के कारावास के बराबर है। बता दें कि विशेष न्यायाधिकरण ने दस दिन पहले हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री समेत 19 अन्य भी दोषी करार हसीना परिवार के अलावा, पूर्व आवास राज्य मंत्री शरीफ अहमद तथा आवास मंत्रालय और राजधानी उन्नयन कर्त्रीपक्का के अधिकारियों सहित कुल 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। इस मामले में मंत्रालय के एक कनिष्ठ अधिकारी को बरी किया गया है। जबकि अन्य को अलग-अलग अवधि की सजा दी गई। -12 से 14 फरवरी के बीच इस साल छह मामले दर्ज किए गए थे - 10मार्च को आरोप पत्र दाखिल किया गया अदालत में