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कोरोना लक्षण वाले परीक्षार्थियों पर फैसला प्राधिकरण करेंगे : केंद्र

परीक्षा कराने वाले प्राधिकरण परीक्षा में बैठने की अनुमति देने या नहीं देने पर...

कोरोना लक्षण वाले परीक्षार्थियों पर फैसला प्राधिकरण करेंगे :  केंद्र
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 10 Sep 2020 10:20 PM
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परीक्षा कराने वाले संस्थान परीक्षा में बैठने की अनुमति देने या नहीं देने पर निर्णय लेंगे

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को महामारी के बीच परीक्षा कराने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकरणों और संस्थानों को अधिकार दिया गया है कि वह कोरोना लक्षण वाले विद्यार्थियों के परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को लेकर फैसला करें। यदि प्राधिकरण अनुमति देगा तभी ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी कोरोना के लक्षण वाले छात्र को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजना चाहिए और उसे अन्य तरीकों से परीक्षा देने का मौका देना चाहिए। ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय और संस्थान बाद की तारीख में भी परीक्षा देने का विकल्प दे सकते हैं, ताकि वे स्वस्थ होकर ठीक तरह से परीक्षा दे सकें।

हालांकि अपने दिशा-निर्देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि किसी कोरोना के लक्षण वाले छात्र को परीक्षा देने और नहीं देने की अनुमति देने का अधिकार पूरी तरह से परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण या संस्था के पास है। पहले की एसओपी के तहत यदि किसी विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण दिखते और वह परीक्षा देने पर अड़ जाता, तो उसे एक अतिरिक्त कमरे में शिफ्ट करके परीक्षा में बैठने की अनुमति देनी पड़ती। हालांकि केंद्र ने यह भी साफ किया कि बगैर लक्षण वाले कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों और परीक्षकों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

प्रश्नपत्र वितरण से पहले परीक्षक हाथ सेनेटाइज करेंगे:

कागज-कलम से होने वाली परीक्षा के दौरान परीक्षक पहले अपने हाथ को सेनेटाइज करेंगे, इसके बाद ही वे प्रश्नपत्र और कॉपी का वितरण करेंगे। परीक्षार्थी भी कॉपी लेने और देने से पहले अपने हाथ सेनेटाइज करेंगे। दिशा-निर्देश में परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है। विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना पड़ेगा।

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