विवादित टिप्पणी मामले में असम के मुख्यमंत्री को नोटिस
साकेत जिला अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भड़काऊ टिप्पणी के मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर जारी किया गया, जिसमें सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने कथित भड़काऊ टिप्पणी के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री की अदालत ने आदेश में याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की है। दरअसल, हर्ष ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
याचिका के अनुसार, सरमा ने 27 जनवरी को असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और साम्प्रदायिक टिप्पणी की थी। सत्र अदालत में मंदर के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत ने क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर याचिका को खारिज कर गलती की।
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