Notification Icon
Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीArvind kejriwal to challange delhi high court decision in supreme court

HC ने कहा- जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल का SC जाने का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के साथ-साथ सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 5 Aug 2024 11:04 AM
share Share

दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई केस में उनकी जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में जेल से बाहर आने के लिए अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत याचिका भी दाखिल की जाएगी। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी थी। हालांकि इसके बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए थे क्योंकि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी। 

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा। बता दें,  हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार

अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय एजेंसी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को ‘आप’ नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे।

मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।

भाषा से इनपुट

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें