Aishwarya Rai Bachchan Files Petition in Delhi High Court to Protect Personal Rights from Illegal Use of Name and Images ऐश्वर्या राय ने की नाम, तस्वीर के अवैध इस्तेमाल पर रोक की मांग , Delhi Hindi News - Hindustan
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ऐश्वर्या राय ने की नाम, तस्वीर के अवैध इस्तेमाल पर रोक की मांग

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अश्लील सामग्री के अवैध उपयोग को रोकने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 7...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 07:57 PM
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ऐश्वर्या राय ने की नाम, तस्वीर के अवैध इस्तेमाल पर रोक की मांग

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, तस्वीरों एवं एआई-जनित अश्लील सामग्री के अवैध इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे। यह मामला ऐश्वर्या के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे उनका नाम, तस्वीर, समानता, व्यक्तित्व व आवाज के दुरुपयोग से संबंधित है। याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी उनकी सहमति के बिना अपने व्यावसायिक लाभ के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि कई अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादी उनके चेहरे को मॉर्फ/सुपरइम्पोज करके एआई एवं डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिनेत्री की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि ऐश्वर्या अपने प्रचार व व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित की जा रही हैं। टी-शर्ट, मग आदि अवैध रूप से बेचे जा रहे सेठी ने दावा किया कि उनके मुवक्किल की तस्वीरों वाली टी-शर्ट व मग अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष एवं आगे की कार्यवाही के लिए 15 जनवरी 2026 को अदालत में स्थगित कर दी। इन्हें बनाया गया प्रतिवादी इस मामले में चार बेवसाइटों व आठ ई-कामर्स प्लेटफार्म, गूगल एलएलसी, केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है।

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