हत्या के प्रयास मामले में आरोपी दोषी करार
पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में परिचित पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने के मामले में एक व्यक्ति को कड़कड़डूमा अदालत ने दोषी ठहराया है।

नई दिल्ली, का. सं.। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में परिचित पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने के मामले में एक व्यक्ति को कड़कड़डूमा अदालत ने दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार मिश्रा की अदालत सचिन उर्फ गोलू के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी पर तीन जून 2022 को गणेश नगर चौक पर दीपक कुमार पर हमला करने का आरोप था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के गले पर ब्लेड से वार किया था। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने बताया कि घटना से पहले आरोपी ने उसका मोबाइल फोन ले लिया था और उसे धमकी दी थी।
उसी शाम आरोपी ने ब्लेड से उसके गले पर वार कर दिया।
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