Hindi Newsएनसीआर Newsnamo bharat train video fir against boy girl and staff
नमो भारत ट्रेन में संबंध बनाने वाले लड़के-लड़की पर FIR, कितनी हो सकती है सजा?

नमो भारत ट्रेन में संबंध बनाने वाले लड़के-लड़की पर FIR, कितनी हो सकती है सजा?

संक्षेप:

दिल्ली-मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन में शारीरिक संबंध बनाने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़के-लड़की के अलावा अश्लील वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसे बर्खास्त भी किया जा चुका है।

Dec 24, 2025 09:11 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली-मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन में शारीरिक संबंध बनाने वाले स्टूडेंट्स की तलाश अब तेज हो गई है। एनसीआरटीसी ने मुरादनगर थाने में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। चलती ट्रेन में संबंध बनाने वाले लड़के-लड़की के अलावा अश्लील वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसे बर्खास्त भी किया जा चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। बाद में कुछ और क्लिप भी सामने आए। इनमें चलती ट्रेन की सीट पर बैठे एक लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनाते दिख रहे हैं। दोनों के ड्रेस से पता चलता है कि वे किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लड़का बीटेक स्टूडेंट और लड़की उसी कॉलेज से बीसीए कर रही है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

वीडियो को ट्रेन से सीसीटीवी फीड से रिकॉर्ड करके वायरल करने के आरोपी रिषभ कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था। अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एनसीआरटीसी ने उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया था। सोशल मीडिया पर छात्र-छात्रा के कृत्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही थी। वीडियो वायरल होने के एक सप्ताह बाद मेंटनेंस एंजेसी डीअीआरआरसीटी के अधिकारी दुष्यंत कुमार ने मुरादनगर थाने में शिकायत दी है।

एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि छात्र-छात्रा सहित ऑपरेटर रिषभ कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) और धारा 77 (दृश्यरति/वॉयेरिज़्म) और आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

कितनी हो सकती है सजा?

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में दिखने वाले कपल की पहचान की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियो के जरिए उनके रूट को खंगाला जा रहा है। दोषी पाए जाने पर बीएनएस की धारा 296 के तहत आरोपियों को अधिकतम तीन महीने की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 77 के तहत न्यूनतम एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें:सफर के बीच बनाने लगा संबंध, नमो भारत ट्रेन के अंदर कपल का अश्लील वीडियो
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।