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MCD टीचर पर पत्नी ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप, अब LG सक्सेना ने उसे दी बड़ी राहत

MCD टीचर पर पत्नी ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप, अब LG सक्सेना ने उसे दी बड़ी राहत

संक्षेप:

इस मामले में गिरफ्तारी के बाद टीचर को कम्पलसरी रिटायरमेंट पर भेज दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने शिक्षक को सभी गंभीर आरोपों से बरी कर दिया, और आखिर में उसे सिर्फ एक छोटे से जुर्म के लिए दोषी ठहराया।

Dec 02, 2025 09:19 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने MCD के एक शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उन पर लगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को कम करते हुए उसे वेतन वृद्धि में कमी से बदल दिया है। मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक पर उनकी पत्नी ने घरेलू झगड़े का आरोप लगाया था। जिसके बाद MCD कमिश्नर ने उन पर यह सजा लगाई थी। टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए और उन्हें राहत देते हुए एलजी सक्सेना ने कहा, सजा के सीमित नेचर को देखते हुए उसे दी गई सजा बहुत ज्यादा और बेहिसाब लगती है।

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इस बारे में शिक्षक ने एक अपील केस दायर किया था, जिसके बाद सक्सेना ने उन पर लगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को कम करते हुए इसे वेतनमान में एक चरण की कमी में बदल दिया। इस दौरान उपराज्यपाल ने इसे संचयी प्रभाव के बिना एक साल की अवधि के लिए समय वेतनमान (टाइम स्केल ऑफ़ पे) में एक स्टेज की कमी में बदल दिया।

टीचर के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पत्नी का आरोप था कि शिक्षक ने उनके बेटे को गणित के पहाड़े न सुना पाने पर पीटा था और जब इसके लिए उनकी पत्नी ने उन्हें टोका था तो उनके साथ भी टीचर ने मारपीट की थी।

अधिकारी ने बताया कि इससे पहले शिक्षक ने 2 अप्रैल सन् 2021 में अपनी पत्नी के परिवार वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद महिला ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद टीचर को कम्पलसरी रिटायरमेंट पर भेज दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने शिक्षक को सभी गंभीर आरोपों से बरी कर दिया, और आखिर में उसे सिर्फ एक छोटे से जुर्म के लिए दोषी ठहराया। वहीं इस मामले में भी उसे बिना किसी ठोस सजा के अच्छे व्यवहार के लिए प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया।

टीचर की अपील पर सुनवाई करते हुए सक्सेना ने कहा कि सजा के सीमित नेचर को देखते हुए, उसे दी गई सजा बहुत ज्यादा और बेहिसाब लगती है।

Sourabh Jain

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Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
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