दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज

लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पनवार ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इलियास ने CrPC की धारा 156(3) के तहत कोर्ट से गुहार लगाई थी, जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार देती है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता मोहम्मद इलियास ने आरोप लगाया था कि उन्होंने दंगों के दौरान कपिल मिश्रा और उनके समर्थकों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी में सड़क जाम करते और रेहड़ी-पटरी वालों की गाड़ियां तोड़ते देखा था। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि उस समय दिल्ली पुलिस के तत्कालीन डीसीपी भी कपिल मिश्रा के साथ मौजूद थे। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना।

निचली अदालत ने दिए थे जांच के आदेश

इससे पहले एक निचली अदालत ने कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सत्र न्यायाल ने उस निर्देश को रद्द कर दिया था। वहीं इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश की दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस के इस सिद्धांत को बनाने में कई संदिग्ध धारणाएं, अनुमान और व्याख्याएं शामिल थीं कि दंगे CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा रची गई एक पूर्व नियोजित साजिश थी।

हालांकि, सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट अदालत इस मामले में आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश के संबंध में पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और कड़कड़डूमा अदालत ने इसका संज्ञान ले लिया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।