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अबॉर्शन कराने के लिए पति की अनुमित जरूरी नहीं; हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

अबॉर्शन कराने के लिए पति की अनुमित जरूरी नहीं; हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि गर्भपात के लिए पति की अनुमति जरूरी नहीं है। अदालत ने चौदह सप्ताह के गर्भ को गिराने के मामले में महिला को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि महिला को इसे जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

Jan 09, 2026 08:34 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि गर्भपात के लिए पति की अनुमति जरूरी नहीं है। अदालत ने चौदह सप्ताह के गर्भ को गिराने के मामले में महिला को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

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जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि ऐसा करना महिला के शरीर पर उसके अधिकार का उल्लंघन और मानसिक आघात बढ़ाने वाला कदम है। महिला अपने पति से अलग रह रही थी। अदालत ने वैवाहिक कलह की स्थिति में महिला के गर्भपात कराने के स्वायत्त अधिकार को सही ठहराया और कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 का कोई प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है।

हाई कोर्ट ने कानून का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि चिकित्सा गर्भपात अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए पति की अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है। महिला ने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे धारा 312 के तहत मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया था। उसने प्रजनन स्वायत्तता और निजता के अधिकार का हवाला दिया।

बिना सबूत पत्नी की कमाई नहीं मान सकते

दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम गुजारा भत्ता से जुड़े एक अहम मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस स्तर पर मान लेना उचित नहीं कि पत्नी कमा रही है या अपने भरण-पोषण में सक्षम है। अदालत ने स्पाष्ट किया कि केवल दावे के आधार पर पत्नी को कमाने वाली नहीं माना जा सकता है, जब तक उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य न हों। अदालत ने कहा कि महिला की शिक्षा केवल 11वीं कक्षा तक है। बिना किसी साक्ष्य के यह मान लेना कि वह कमाने में सक्षम है, उचित नहीं है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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