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'उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वह यहां-वहां घूम रहे हैं'; आसाराम की जमानत रद्द कराने SC पहुंची रेप पीड़िता

'उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वह यहां-वहां घूम रहे हैं'; आसाराम की जमानत रद्द कराने SC पहुंची रेप पीड़िता

संक्षेप:

नाबालिग रेप पीड़िता ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता के वकील ने वकील ने दलील दी कि आसाराम गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। रेप के दोषी आसाराम को पहले राजस्थान हाईकोर्ट और बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल बेस पर जमानत दी थी।

Dec 01, 2025 03:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नाबालिग रेप पीड़िता ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता के वकील ने वकील ने दलील दी कि आसाराम गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। रेप के दोषी आसाराम बापू को अक्टूबर में राजस्थान हाईकोर्ट और नवंबर में गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल बेस पर जमानत दी थी।

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के वकील अल्जो जोसेफ ने दलील दी कि स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम देश भर में यात्रा कर रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। वकील ने कोर्ट को बताया कि अगस्त में हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है।

जोसेफ ने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सा आधार पर जमानत पाने वाले आसाराम अहमदाबाद, जोधपुर और इंदौर सहित अन्य स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। वकील ने बताया कि आसाराम ऋषिकेश से महाराष्ट्र भी गए थे। जोसेफ ने बताया कि आसाराम ने कभी किसी अस्पताल में लंबे समय तक इलाज नहीं कराया। उन्होंने आगे बताया कि आसाराम जोधपुर में आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है।

29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को चिकित्सा आधार पर छह महीने की जमानत दे दी। आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि वह लंबे समय से बीमार हैं और जेल में उनका उचित इलाज संभव नहीं है। इसलिए बिना हिरासत के उन्हें जमानत देने से उनके इलाज में मदद मिलेगी।

एक हफ्ते बाद 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को जमानत दे दी। उनके वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पीठ के समक्ष पेश किया और विचार के लिए निवेदन किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि 86 साल के आसाराम दिल संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज कराने का अधिकार है। गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का अनुसरण करते हुए जमानत दे दी।

आसाराम के खिलाफ मामला

जोधपुर के निकट मणाई गांव स्थित अपने आश्रम में 16 साल का एक लड़की के साथ रेप के आरोप में आसाराम अगस्त 2013 से जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की इस लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे 15 अगस्त 2013 की रात अपने आश्रम में बुलाया था।

दो महीने बाद आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत स्थित अपने आश्रम में दो बहनों के साथ कथित रेप का आरोप लगाया गया। जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके साथी शरद और शिल्पी को भी इसी मामले में उनकी भूमिका के लिए अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई थी।

उन्हें 2002 के एक रेप के मामले में भी दोषी ठहराया गया था और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। लगभग 12 साल जेल में रहने के बाद उन्हें पहली बार 7 जनवरी 2025 को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। इसे बाद में जुलाई और अगस्त में बढ़ा दिया गया था। पीठ ने 27 अगस्त को अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने 30 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
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