
गुरुग्राम: रेपिस्ट पिता को हुई 10 साल की जेल, ऐसे मिला इंसाफ
शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।
गुरुग्राम में कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही 16 साल की बेटी से रेप के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं पिता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में ये फैसला सुनाया। पूरे मामले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हिम्मत से ही बेटी को इंसाफ मिला सका।
पुलिस के मुताबिक, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 24 अगस्त, 2023 को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी का रेप हुआ है। बेटी ने ये भी बताया कि रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है। पिता ने बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी।
पश्चिम बंगाल का रहने वाला
शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित किए गए और गवाहों से बातचीत कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई।
कठोर कारावास की सजा
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, 'चार्जशीट और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।'





