
शख्स ने नाबालिग बच्चे से किया था रेप, अब गुरुग्राम कोर्ट ने सुनाई सजा
संक्षेप: गुरुग्राम कोर्ट ने रेप के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
तीन साल पहले गुरुग्राम में शर्मनाक घटना सामने आई थी। यहां के सेक्टर-29 में एक नाबालिग बच्चे के साथ एक शख्स ने रेप किया था। इस मामले के तीन साल बाद अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी क पांच साल की जेल और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी राजस्थान के चुरू जिले का रहने वाला है।

मामला मई, 2023 का है। गुरुग्राम के सेक्टर-29 में एक शख्स ने नाबालिग बच्चे के साथ रेप किया था। हैवान ने बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए रेप किया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तीन साल तक केस चला और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल जेल और 20 हजार का जुर्माना लगाया। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी को अदालत से सजा मिल गई है, अब आगे के मामलों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।





