दहेज उत्पीड़न-हत्या मामले में पूर्व जज का परिवार बरी, 12 साल बाद CBI कोर्ट ने दी राहत

Dec 17, 2025 07:35 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंचकूला की सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव और गवाहों के पलटने के कारण पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग और उनके माता-पिता को गीतांजलि गर्ग मौत मामले में बरी कर दिया है। 12 साल बाद आए इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

दहेज उत्पीड़न-हत्या मामले में पूर्व जज का परिवार बरी, 12 साल बाद CBI कोर्ट ने दी राहत

पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। गुरुग्राम के पूर्व चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग, उनके रिटायर्ड सेशंस जज पिता केके गर्ग और मां रचना गर्ग को 2013 के दहेज मौत मामले में बरी कर दिया गया। यह मुकदमा 12 साल तक चला। अंत में सबूतों की कमी और गवाहों के पलटने से आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई।

गुरुग्राम में मिला था संदिग्ध शव

17 जुलाई 2013 को गुरुग्राम के पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में 28 साल की गीतांजलि गर्ग का शव मिला था। उनके शरीर पर चार गोली के घाव थे और पास में रवनीत गर्ग का लाइसेंड रिवॉल्वर पड़ा था। रवनीत उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, इसलिए मामला काफी चर्चा में आया। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन हरियाणा सरकार के आदेश पर अगस्त 2013 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई ने लगाए थे दहेज और क्रूरता के आरोप

2016 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। हत्या का आरोप हटाकर दहेज मौत, क्रूरता और साजिश के सेक्शन लगाए गए। आरोप था कि गर्ग परिवार ने गीतांजलि को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। हालांकि ट्रायल के दौरान केस कमजोर पड़ गया।

मुख्य गवाह ने अदालत में पलटा बयान

मामले में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गीतांजलि के भाई और मुख्य शिकायतकर्ता प्रदीप अग्रवाल गवाह बनकर दुश्मन हो गए। जुलाई 2018 में उन्होंने अदालत में कहा कि रवनीत ने कभी गीतांजलि के साथ बदसलूकी नहीं की और न ही दहेज में कार या फ्लैट की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि मौत के लिए आरोपियों की जिम्मेदारी साबित नहीं हुई। इस बयान से सीबीआई का केस काफी कमजोर हो गया।

बचाव पक्ष ने दी मजबूत दलीलें

बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि शादी में कोई झगड़ा या क्रूरता नहीं थी। गीतांजलि ने मौत वाले दिन परिवार से सामान्य बात की थी और कोई शिकायत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण, रवनीत उस समय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 18 अन्य जजों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे। उनका एलीबाई पूरी तरह साबित हुआ। सीबीआई ने रवनीत पर पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किए, लेकिन नतीजे स्पष्ट नहीं आए। दहेज की मांगों के आरोप भी कोर्ट में नहीं टिक पाए।

लंबी जेल और सस्पेंशन के बाद राहत

रवनीत को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। वे करीब दो साल जेल में रहे और 2018 में बेल मिली। अब बरी होने के बावजूद उनकी नौकरी से सस्पेंशन बना हुआ है। यह फैसला बताता है कि बिना ठोस सबूतों के लंबे मुकदमे कितने भारी पड़ सकते हैं। गीतांजलि की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
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