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कांग्रेस नेत्री मार्गेट अल्वा के बेटे पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज

राजस्थान और उत्तराखंड की राज्यपाल रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मार्गेट अल्वा के छोटे बेटे निखिल अल्वा के खिलाफ डीएलएफ फेज तीन थाना पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई...

कांग्रेस नेत्री मार्गेट अल्वा के बेटे पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज
हिन्दुस्तान टीम,गुड़गांवMon, 17 Dec 2018 08:09 PM
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पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मार्गेट अल्वा के छोटे बेटे निखिल अल्वा के खिलाफ डीएलएफ फेज तीन थाना पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एंबियंस लोगान अपार्टमेंट में निखिल अल्वा की पड़ोस में रहने वाली महिला की शिकायत पर की है। हालांकि निखिल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला ने निखिल के खिलाफ सोसाइटी के ई-मेल ग्रुप में अभद्र टिप्पणी लिखने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। वह अक्सर देश से बाहर रहते हैं। ऐसे में घर में वह अपनी बुजुर्ग सास के अलावा दो बच्चों के साथ रहती है। उनका एक बच्चा दिव्यांग है। इसलिए हमेशा आरोपी से डर बना रहता है।

तीन साल से कर रहा टिप्पणी

महिला ने पुलिस को बताया कि निखिल उनके खिलाफ लगातार तीन साल से अभद्र टिप्पणी करता आ रहा है। शुरू में तो वह केवल भद्दी टिप्पणियां करता था, लेकिन अब वह सीधे उनके नाम से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगा है। कई बार उसे मना करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो अब उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूर्व डीजीपी ने भी लगाया आरोप

निखिल अल्वा के खिलाफ इसी सोसाइटी में रहने वाले तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक कीर्ति प्रदीप जैन ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि निखिल का अपनी जबान पर कोई नियंत्रण नहीं है। कई बार वह उनके लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है। इस संबंध में वह स्थानीय थाना पुलिस में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन हर बार वह अपने प्रभाव के दम पर बच जाता है।

स्वीमिंग पूल का है विवाद

दोनों पीड़ित के मुताबिक करीब तीन साल पहले निखिल अल्वा ने सोसायटी में बने स्वीमिंग पूल का अपने नाम पर लाइसेंस हासिल करने का प्रयास किया था। उस समय सोसाइटी के लोगों ने उपायुक्त के समक्ष विरोध प्रकट किया। इसके बाद स्वीमिंग पूल का लाइसेंस निखिल अल्वा के बजाय सोसायटी के एस्टेट मैनेजर के नाम से जारी हुआ। उसी समय से वह विरोध करने वालों के खिलाफ ग्रुप में सरेआम अभद्र टिप्पणी करता आ रहा है।

महिला और कीर्ति प्रदीप जैन के आरोप निराधार हैं। मैंने कोई ऐसा ई-मेल नहीं किया है, जिसमें इनके लिए अभद्र भाषा लिखी हो। जिस ई-मेल की बात हो रही है, उसमें कुल 345 लोग हैं। उनमें उनकी पत्नी भी है। यह हो सकता है कि उनकी किसी बात से सभी लोग सहमत ना हों, लेकिन किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की बात गलत है।

-निखिल अल्वा, निवासी एंबियंस लगून अपार्टमेंट

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