निजी स्कूलों से सर्वेक्षण रिपोर्ट मांगी
गुरुग्राम में सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। 700 से अधिक स्कूलों ने पंजीकरण नहीं कराया है, जिसके खिलाफ...

गुरुग्राम। जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए नहीं निर्देश दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्ले स्कूलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे। इसमें बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि किसी विद्यालय में बच्चों के शोषण के मामले सामने आते हैं, तो तुरंत जिला बाल कल्याण समिति को सूचित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि आवेदन कर अपना पंजीकरण कराएं। बिना पंजीकरण के संचालित प्ले स्कूलों को बंद करवाने के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन 700 से अधिक निजी प्ले स्कूलों की ओर से पंजीकरण नहीं कराया गया। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नियमों को पालन नहीं कर रहे स्कूल महिला और बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सिमरन शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निजी प्ले स्कूल तय मानकों का पालन नहीं कर रहे है। प्ले स्कूल में तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए मान्य है। इसमें 20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयर टेकर जरूरत है। भवन में फायर सेफ्टी सिस्टम, विश्राम कक्ष, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगे होने के साथ प्ले स्कूल का संबंधित सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भवन और जमीन संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए खेल मैदान होना जरूरी है। लेकिन प्ले स्कूलों में कोई मानक नहीं है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से निजी प्ले स्कूलों का सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने से उनका पंजीकरण जरुरी किया गया है।
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