चेतावनी : गिरफ्तार कर्मचारियों की रिहाई न हुई तो 16 को प्रदर्शन
गुरुग्राम। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में बवाल के बाद गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई के लिए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) सोमवार को उपायुक्

गुरुग्राम,अमर मौर्य। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में बवाल के बाद गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई के लिए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। चेतावनी दी कि ऐसा न हुआ तो 16 अप्रैल को राज्यस्तरीय पर प्रदर्शन करेंगे। सूटी का कहना है कि मानेसर में श्रमिक आंदोलन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ 55 श्रमिकों की बिना शर्त रिहाई की जाएं। सीटू राज्य महासचिव जयभगवान, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, सतबीर सिंह, कोषाध्यक्ष सुखबीर सिंह जारी संयुक्त बयान में कहा है कि कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का भयंकर शोषण किया जा रहा है।
श्रमिकों से बिना ओवरटाइम दिए 12 से 14 घंटे काम ले रहे हैं।साप्ताहिक अवकाश तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मानेसर में हुए घटनाक्रम के पीछे मालिक और सरकार जिम्मेदार है। ट्रेड यूनियनों की मांग के बावजूद पिछले छह साल से न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की जा रही थी। ट्रेड यूनियनों ने प्रदेश में 26 हजार वेतन तय करने की मांग उठाई थी।पिछले साल आठ मई से लेकर 29 दिसंबर तक न्यूनतम वेतन तय करने के लिए नौ त्रिपक्षीय (श्रम विभाग, ट्रेड यूनियनों और मालिक प्रतिनिधियों के बीच) बैठक हुई थी। 29 दिसंबर को पानीपत में हुई अंतिम बैठक में 23196 मासिक न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सर्व सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए दो मार्च बजट भाषण में 15220 रुपये की घोषणा की। उसकी भी अधिसूचना जारी नहीं की।अगर अधिसूचना जारी हो जाती तो यह नौबत नहीं आती। महंगाई ने मजदूरों की कमर तोड़ रखी है। कम मजदूरी के चलते मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया है। इस कारण मजदूरों को सड़कों पर उतरना पड़ा।सीटू नेताओं ने श्रमिकों पर पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने 8 अप्रैल को 4 बजे न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी थी और वातावरण शांत होने का हालात बन चुके थे। तो ऐसे हालात में शाम 6 बजे धारा 163 का लगाने का क्या औचित्य था। मजदूर ज्यादा से ज्यादा एक-दो दिन और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर वापस काम पर लौट जाते और कुछ लौट भी गए थे।
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