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छह फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस करने के आदेश

जिला अदालत ने एक बार फिर बिजली चोरी के गलत आरोप लगाने के मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को कड़ी फटकार लगाई है। इसी के साथ अदालत ने उपभोक्ता से जमा कराए गए जुर्माना राशि को छह फीसदी ब्याज...

छह फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस करने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,गुड़गांवTue, 19 Mar 2019 08:34 PM
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गुरुग्राम। वरिष्ठ संवाददाता

जिला अदालत ने एक बार फिर बिजली चोरी के गलत आरोप लगाने के मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को कड़ी फटकार लगाई है। इसी के साथ अदालत ने उपभोक्ता से जमा कराए गए जुर्माना राशि को छह फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला अंचल मिल्क प्लांट के मामले में दिया है। इसमें बिजली निगम ने उपभोक्ता के खिलाफ 21 जुलाई 2014 को 12 लाख 62 हजार 786 रुपए की डिमांड नोटिस जारी किया था। हालांकि बिजली निगम ने इस डिमांड नोटिस की कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। यहां तक कि निगम अधिकारियों ने उपभोक्ता पर दबाव बनाकर दो लाख से अधिक की राशि जमा भी करा ली थी।

हालांकि इस मामले में उपभोक्ता ने बिजली निगम के अधिकारियों को खूब शिकायत दिया कि उसके मीटर में रीडिंग नहीं आ रही है। बावजूद इसके जब निगम अधिकारियों ने जुर्माने सहित इतनी बड़ी रकम की डिमांड नोटिस भेज दी तो उपभोक्ता ने जिला अदालत से न्याय की गुहार लगाई। उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि उपभोक्ता अंचल मिल्क प्लांट ने अतिरिक्त सिविल जज सोहना के न्यायाधीश राम अवतार पारीक की अदालत में निगम के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अदालत को बताया गया कि निगम के कर्मचारी बिना रीडिंग के भी बिल जारी कर देते हैं। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बिजली निगम द्वारा 12 लाख की डिमांड को गलत करार दिया और उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि को 6 प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बिजली निगम ने निचली अदालत के फैसले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में चुनौती दी। जहां एक बार फिर निगम की कार्रवाई को गलत पाया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भी निगम की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

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