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सोसाइटी में अवैध निर्माण पर 18 लोगों को नोटिस

गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने शुरू कर दिए। डीटीपी ने सेक्टर-82 के वाटिका सोसाइटी में अवैध...

सोसाइटी में अवैध निर्माण पर 18 लोगों को नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,गुड़गांवTue, 26 Oct 2021 03:01 AM
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गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने शुरू कर दिए। डीटीपी ने सेक्टर-82 के वाटिका सोसाइटी में अवैध निर्माण पर 18 लोगों को नोटिस भेजा है। इन लोगों ने मकानों में बिल्डिंग प्लान नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया। इसके बाद मकानों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित किए जा रहे हैं। 15 दिन में मकान मालिकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डीटीपी की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई होगी।

अवैध निर्माण तोड़कर जुर्माना वसूला जाएगा:

वाटिका सोसाइटी में अवैध निर्माण करने की शिकायत मिलने पर डीटीपी की तरफ से सर्वे करवाया गया। सर्वे रिपोर्ट में 18 मकानों में बिल्डिंग प्लान नियमों का उल्लंघन पाया गया। जिसके बाद डीटीपी की तरफ से शुक्रवार को सभी मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए। नोटिस में कहा गया कि बिल्डिंग प्लान से अधिक बने निर्माण को स्वयं तोड़े। इसके अलावा आवासीय मकानों में व्यवसायिक गतिविधियां को तत्काल बंद कर 15 दिन में जवाब विभाग में दिया जाए। ऐसा नहीं करने वाले मकानों को सीलिंग केअ अलावा अतिरिक्त निर्माण तोड़ दिए जाएगा। अवैध तोड़ने के बाद लोगों ने जुर्माना वसूल किया जाएगा।

अवैध निर्माण करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा।

लाईसेंसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण करने वालों का बक्शा नहीं जाएगा। जो भी बिना जिला योजनाकार विभाग से मंजूरी लिए निर्माण करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई कॉलोनियों में नींव व कच्ची सड़कों को ढहाया जाएगा। इसमें डीएलएफ फेज-1,3, सुशांतलोक फेज-3 समेत अन्य कॉलोनियां हैं। जहां पर सर्वे कर नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके पहले डीटीपी ने डीएलएफ फेज-3 में डेढ़ सौ से अधिक 60 गज के मकानों को सील कर दिया था। इसमें कई मकान मालिकों ने डीटीपी से सामान निकालने की सील खोलने की सिफारिश की है।

क्या कहते हैं अधिकारी

- वाटिका सोसाइटी में अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। 15 दिन में जवाब नहीं देने पर सीलिंग की जाएगी। साथ प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त हिदायत है कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करने दें। जो भी व्यक्ति प्लाटधारक या अवैध कॉलोनी बिना जिला योजनाकार विभाग से मंजूरी लिए निर्माण कार्य करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आरएस बाट, डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम

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