ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR गुरुग्रामगिरिराज मोटर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ गैर जमानती वारंट

गिरिराज मोटर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ गैर जमानती वारंट

गुरुग्राम। हमारे संवाददाता धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रविश कौशिक की अदालत ने वाहन डीलर गिरिराज मोटर्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने प्रोपराइटर को 18...

गिरिराज मोटर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ गैर जमानती वारंट
हिन्दुस्तान टीम,गुड़गांवThu, 24 Aug 2017 07:48 PM
ऐप पर पढ़ें

गुरुग्राम। हमारे संवाददाता धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रविश कौशिक की अदालत ने वाहन डीलर गिरिराज मोटर्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने प्रोपराइटर को 18 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। प्रोपराइटर पर आरोप है कि ग्राहक को नई कार के नाम पर पुरानी कार बेच दी गई। जानकारी के अनुसार सेक्टर 15 पार्ट-दो के निवासी एवं पूर्व डीएसपी के पुत्र सुनील लोहान ने 17 जनवरी 2014 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में इस्तगासा दायर की थी। इसमें बताया था कि उसने वर्ष 2013 में स्कोडा कंपनी कार मैसर्स गिरिराज मोटर्स से खरीदी थी। इसके लिए पूरा भुगतान भी कर दिया था। गाड़ी पर स्वास्तिक का निशान और गाड़ी के अंदर की ओर छत पर कुछ काले निशान पहले से लगे हुए थे। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि एजेंसी ने उन्हें नई गाड़ी के नाम पर पुरानी गाड़ी बेच दी है। उसने तुरंत एजेंसी के प्रोपराइटर जयपाल, सेल्समैन जयबीर दहिया, जनरल मैनेजर ललित, जनरल मैनेजर सर्विस सतबीर से संपर्क कर शिकायत की कि उन्होंने उसे पुरानी गाड़ी बेची है। बाद में पता चला कि कार किसी निशांत नामक व्यक्ति को पहले से ही बेची हुई थी। लेकिन एजेंसी के प्रोपराइटर व उनके अधिकारी व कर्मचारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उसने इसकी शिकायत सिविल लाइंस थाने में भी की। लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत ने इस्तगासा स्वीकार करते हुए प्रोपराइटर जयपाल, जयबीर, ललित व सतबीर को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सतबीर के अलावा अन्य तीन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं अदालत पहुंचे सतबीर ने जमानत ले ली। अब अदालत ने प्रोपराइटर जयपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उसे अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। वहीं जयबीर व ललित को भी नए सिरे से नोटिस जारी करने को कहा है। अदालत ने पुलिस को समन तामील करवाकर रिपोर्ट करने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में यह साफ किया है कि यदि आरोपी नियत समय पर हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -------------------

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें