ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News NCR गुरुग्रामप्रद्युम्न केस: आरोपी छात्र को 6 दिसंबर तक के लिए मिली न्यायिक हिरासत, अाज रिहा हो सकता है बस कंडक्टर अशोक

प्रद्युम्न केस: आरोपी छात्र को 6 दिसंबर तक के लिए मिली न्यायिक हिरासत, अाज रिहा हो सकता है बस कंडक्टर अशोक

गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रद्युम्‍न हत्याकांड में 11वीं के नाबालिग छात्र को छह दिसम्बर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। 29 नवंबर को सीबीआई के फिंगर प्रिंट...

प्रद्युम्न केस: आरोपी छात्र को 6 दिसंबर तक के लिए मिली न्यायिक हिरासत, अाज रिहा हो सकता है बस कंडक्टर अशोक
लाइव हिन्दुस्तान टीम। , गुरुग्रामWed, 22 Nov 2017 01:18 PM
ऐप पर पढ़ें

गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रद्युम्‍न हत्याकांड में 11वीं के नाबालिग छात्र को छह दिसम्बर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। 29 नवंबर को सीबीआई के फिंगर प्रिंट रिपोर्ट पर कोर्ट में फिर से बहस होगी।  गुरुग्राम के विकास सदन में कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 12:15 बजे से कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई थी। 11 वीं के आरोपी छात्र के पिता, प्रद्युमन के पिता और सीबीआई की टीम, वकील समेत कोर्ट में मौजूद रहे।

आज हो सकती है बस कंडक्टर की जमानत


दूसरी ओर बस कंडक्टर अशोक की जमानत के लिए वकील मोहित वर्मा ने प्रोपर्टी के पेपर लगा दिए हैं।कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद आज अशोक कुमार को दोपहर के बाद भोंडसी जेल से रिहा किया जा सकता है।  एडीजे कोर्ट में अशोक की जमानत का बेल बांड भरने के लिए अशोक के वकील मोहित वर्मा पहुंचे। जेल से अशोक की रिहाई शाम 4 बजे तक होने की उम्मीद। प्रद्युम्न हत्याकांड में जेल में बंद बस कंडक्टर अशोक को मंगलवार को जमानत मिल गई थी। गुरुग्राम की जिला कोर्ट ने अशोक को 50 हजार रुपए निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जमानत मिलने के बाद अशोक के पिता अमीचंद ने फैसले पर खुशी जताई है।

कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार 


सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनी यादव ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी को कहा कि आपका वकील सही तरीके से आपकी जांच प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको तैयारी से आना चाहिए। इसके साथ आपके वकील से सवाल पूछने पर वह उत्तेजित हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है। सूत्रों की माने तो सोमवार को भी वकील ने अदालत में सीबीआई की ओर से प्रस्तुति के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की । मालूम हो कि 16 नवंबर को अदालत द्वारा मांगे गए सबूतों को जमा कराने से सीबीआई अधिवक्ता ने कोई सबूत होने से इंकार कर दिया था।
 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें