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बिजली चोरी के 4558 मामलों में दोषियों पर साढ़े 16 करोड़ का जुर्माना

गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सितंबर माह में बिजली चोरी के 4558 मामले पकड़ते हुए दोषी उपभोक्ताओं पर 16 करोड़ 41 लाख...

बिजली चोरी के 4558 मामलों में दोषियों पर साढ़े 16 करोड़ का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,गुड़गांवFri, 22 Oct 2021 11:40 PM
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गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने सितंबर माह में बिजली चोरी के 4558 मामले पकड़ते हुए दोषी उपभोक्ताओं पर 16 करोड़ 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम के प्रबंध निदेशक पी सी मीणा ने बताया कि निर्बाध और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली की चोरी रोकना और बिजली का किफायती उपयोग आवश्यक है। बिजली की चोरी के कारण वितरण प्रणाली पर अनाधिकृत लोड बढ़ने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है और ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं मिल पाती। इसलिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली की चोरो पकड़ने के लिए निरंतर सघन अभियान चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि समय पर जुर्माना न भरने के कारण दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली व सिंचाई थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बिजली चोरों के विरूद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान में ऐसे परिसरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं।उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी रोकने में सहयोग करें व ऐसे मामलों से बिजली निगम को अवगत करवाएं और अगर आपके आसपास कोई बिजली चोरी से संबंधित सूचना है, तो इसके बारे में निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1011 और 01662-221527 पर सूचित करें। बिजली चोरी की सूचना देने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

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