
बिल्डर को फ्लैट निर्माण में देरी पर ब्याज देने के आदेश
- सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस के निर्माण में देरी का आरोप- सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस के निर्माण में देरी का आरोप
गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक आयोग (हरेरा) ने गोदरेज हाईव्यू एलएलपी और ओम श्री होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को आदेश जारी किए हैं कि फ्लैट निर्माण करने में देरी पर याचिकाकर्ता को ब्याज की अदायगी की जाए। यह ब्याज तब तक देना होगा, जब तक फ्लैट का कब्जा याचिकाकर्ता को नहीं दे दिया जाता है। इस मामले में बिल्डर का पक्ष नहीं मिल सका है। सोहना के सेंट्रल पार्क निवासी एक महिला ने हरेरा में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस सोसाइटी में एक फ्लैट बुक करवाया था। जून, 2018 में याचिकाकर्ता को आवंटन पत्र जारी हुआ था।

1.22 करोड़ रुपये के इस फ्लैट की एवज में याचिकाकर्ता की तरफ से 92.18 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आरोप है कि फ्लैट का कब्जा 30 दिसंबर 2023 को दिया जाना था, लेकिन अब तक न तो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से कब्जा प्रमाणपत्र इस बिल्डर को मिला है और न ही इस बिल्डर ने कब्जा दिया है। इस मामले में सुनवाई के बाद हरेरा सदस्य अशोक सांगवान ने 23 पेज का आदेश पारित किया। इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता को 10.85 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से फ्लैट निर्माण में देरी का ब्याज दिया जाए। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से कब्जा प्रमाण पत्र लेने के बाद 30 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को फ्लैट का कब्जा दिया जाए। यदि याचिकाकर्ता ने देरी से राशि दी है तो उसे भी 10.85 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज की अदायगी बिल्डर को करनी होगी।

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