धूल उड़ाने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाने की तैयारी
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर अंकुश लगाने के लिए 200 से अधिक बिल्डर साइटों की निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाया जाएगा और साइटें सील की जाएंगी। अधिकारियों ने औचक निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है।

गुरुग्राम, कृष्ण कु्मार। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर अंकुश लगाने के लिए 200 से अधिक बिल्डर साइटों की कड़ी निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर जुर्माने के साथ साइट को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें अब केवल ऑनलाइन डस्ट पोर्टल पर निर्भर रहने के बजाय खुद फील्ड में उतरकर निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगी। जांच के दौरान मौके पर एंटी-स्मॉग गन की स्थिति, नियमित पानी के छिड़काव और निर्माण सामग्री को ढकने के इंतजामों को परखा जाएगा।
बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, सेक्टर 80 से 95 और मानेसर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां से धूल उड़ने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। नियमों के तहत 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी निर्माण कार्यों पर ग्रीन नेट लगाना, व्हील वॉश सिस्टम और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल अनिवार्य है। पहली बार लापरवाही मिलने पर नोटिस दिया जाएगा, जबकि दोबारा गलती करने पर निर्माण कार्य बंद करवा दिया जाएगा।
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