Hindi Newsएनसीआर न्यूज़गुड़गांवGurugram Municipal Corporation Maintains Unchanged Waste Collection Charges Amidst Public Confusion

घरों से कूड़ा उठाने के लिए पहले से निर्धारित दाम से लोगों से किए जाएंगे वसूल

गुरुग्राम में घरों से कूड़ा उठाने के लिए 2017 में निर्धारित शुल्क ही लागू रहेंगे। नगर निगम के आयुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने आदेश जारी किए। शुल्क वसूली को लेकर निगम और एजेंसी में असमंजस की स्थिति है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवMon, 19 Aug 2024 05:53 PM
हमें फॉलो करें

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। घरों से कूड़ा उठाने के लिए निगम की तरफ से वसूल किए जाने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से 2017 में निर्धारित किए गया शुल्क ही लोगों से वसूल किया जाएगा। इसको लेकर निगमायमुक्त डॉ नरहरिसिंह बांगड़ ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अभी तक निगम की तरफ से कूड़े का शुल्क वसूल किया जाएगा या फिर एजेंसी की तरफ से यह निगम अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इसी असमंजस को लेकर बीते दो माह से लोग काफी परेशान है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि अधिसूचित शुल्क के अनुसार बीपीएल घरों, अधिसूचित स्लम, मलिन बस्ती व ईडब्ल्यूएस फ्लैट पर पांच रुपए शुल्क अधिसूचित है। इसी प्रकार 100 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया के रिहायशी घर या हॉस्टल पर 20 रुपये, 200 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया के घर एवं हॉस्टल पर 40 रुपये, 400 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया तक के घर या हॉस्टल पर 50 रुपये, 400 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया से अधिक के घर व हॉस्टल पर 100 रुपये का यूजर चार्जेज अधिसूचित है। अपार्टमेंट के मामले में 2000 वर्ग फीट कवर एरिया के फ्लैक्ट पर 50 रुपये और 2000 वर्ग फीट से अधिक कवर एरिया के फ्लैट पर 100 रुपये यूजर चार्जेज लगता है।

- व्यवसायिक फ्लैटों से यह देना होगा शुल्क

व्यवसायिक के मामले में 200 वर्ग फीट की व्यक्तिगत दुकान व प्राइवेट ऑफिस, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, फिशरी शॉप व ग्रेन व वेजिटेबल मार्केट में स्थित दुकान का 25 रुपये, 200 वर्ग फीट से अधिक कवर एरिया की दुकान पर 100 रुपये, बिना इंडोर सुविधा वाले नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, औषधालय व 50 बैड तक के अस्पताल पर 1500 रुपये, 100 बैड तक के अस्पताल पर तीन हजार और 100 बेड से अधिक वाले अस्पताल पर 5000 रुपए का यूजर चार्जेज है। सिनेमा हॉल वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व नोटिफाईड स्लॉटर हाऊस पर 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, फैक्टरी व मिल पर 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, बैंक, ऑडिटोरियम, गैस्ट हाऊस व 10 कमरों वाले होटल पर 500 रुपये, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, 10 कमरों से अधिक वाले होटल व कमर्शियल पार्टी लॉन पर चार हजार रुपये, 500 सदस्यता वाले क्लब विद रेस्टोरेंट पर 500 रुपये, 500 से अधिक सदस्यता वाले क्लब विद रेस्टोरेंट पर एक हजार रुपये और पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन पर एक हजार रुपए का यूजर चार्जेज अधिसूचित है।

- मुख्य सचिव ने निगम को दिए थे शुल्क वसूलने के आदेश

बता दें कि 18 जून को नगर निगम ने बिमलराज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड को घरों से कूड़ा उठान का काम सौंपा था। कूड़ा उठाने में लोगों से लिए जाने वाले शुल्क वसूली का 46 प्रतिशत नगर निगम के खजाने में जमा होगा और 54 प्रतिशत हिस्सा एजेंसी को दिया जाना है। एजेंसी दो महीने से घरों से कूड़ा उठा रही है, लेकिन यूजर चार्जिज को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था और घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव ने भी कूड़ा उठान शुल्क निगम द्वारा खुद वसूलने के आदेश दिए थे। इसको लेकर निगम अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है।

लेटेस्ट   Hindi News,   बॉलीवुड न्यूज,  बिजनेस न्यूज,  टेक ,  ऑटो,  करियर ,और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

ऐप पर पढ़ें