सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव न होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लगभग एक साल हो गया है, लेकिन अभी भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली हैं। रोहित मदान द्वारा दायर याचिका में चुनाव न कराने पर सवाल उठाए गए हैं। उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी, जहां निगम की समितियों की वैधता पर चर्चा होगी।

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम चुनाव बीते हुए करीब एक साल का समय होने को है, लेकिन प्रदेश की सबसे धनी नगर संस्था नगर निगम गुरुग्राम अभी भी बिना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चल रही है। अब यह मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंच गया है। गुरुग्राम निवासी रोहित मदान द्वारा दायर याचिका में सरकार और निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 71(2) का हवाला देते हुए कहा है कि मेयर और पार्षदों की अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना अनिवार्य है।
आरोप है कि इन महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के बावजूद निगम प्रशासन धड़ल्ले से समितियों का गठन कर रहा है। याचिका में विशेष रूप से वित्त एवं संविदा कमेटी के गठन को अवैध बताया गया है। नियमों के अनुसार, इस समिति में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होना आवश्यक है। उनके बिना समिति द्वारा लिए गए वित्तीय फैसले कानूनी रूप से विवादों के घेरे में आ सकते हैं। पांच मार्च को सुनवाई होगी शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयुक्त की है, इसलिए सरकार इस मामले में केवल एक पक्ष है। उच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होनी है। कोर्ट ने सरकार और प्रशासन से जवाब तलब किया है कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी ये चुनाव क्यों नहीं कराए गए। इस कानूनी पेच के कारण अब निगम द्वारा गठित कई समितियों की वैधता पर तलवार लटक गई है। शहर के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जल्द ही गुरुग्राम को नए डिप्टी मेयर मिल पाएंगे।
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