Gurgaon News: भोंडसी जिला जेल में लगी लोक अदालत, एक विचाराधीन बंदी को मिली रिहाई
Gurgaon News: - सीजेएम निशा ने किया जेल का निरीक्षण, बंदियों को दी निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की जानकारी

Gurgaon News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष नरेंद्र सूरा के दिशा-निर्देशानुसार भोंडसी स्थित जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के दौरान एक विचाराधीन बंदी के मामले का त्वरित निपटारा करते हुए उसे मौके पर ही रिहा करने के आदेश जारी किए गए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जेल परिसर का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों में बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और जेल में मिल रही बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। सीजेएम निशा ने कहा कि जेल लोक अदालत का प्राथमिक उद्देश्य लंबे समय से लंबित छोटे मामलों का त्वरित निस्तारण कर विचाराधीन बंदियों को समय पर कानूनी राहत प्रदान करना है। उन्होंने बंदियों को उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों, कोर्ट में पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा और विधिक सहायता प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक किया。
साधारण प्रार्थना-पत्र से मिलेगी निशुल्क कानूनी मदद
सीजेएम ने कारागार में संचालित विधिक सहायता केंद्र (लीगल एड क्लीनिक) का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोई भी बंदी एक साधारण प्रार्थना-पत्र देकर सरकार द्वारा पैनल अधिवक्ता की निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बंदियों को जागरूक करते हुए बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करके भी निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श हासिल किया जा सकता है。
चिकित्सा और खान-पान व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता, पौष्टिक खान-पान और परिजनों से नियमित मुलाकात जैसी व्यवस्थाओं को पूरी तरह पारदर्शी और बेहतर बनाए रखा जाए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक विकास कौशिक, उप अधीक्षक अनिल, जेल स्टाफ, विधिक सहायता पैनल के अधिवक्ता तथा अधिवक्ता अभिमन्यु सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।


