कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता मिलेगी
गुरुग्राम में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और दिव्यांगों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुदान राशि निर्धारित की गई है। पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और दिव्यांग की शादी में आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ककी मदद करने के लिए बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि मिलेगी। डीसी अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना है। बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। सभी पात्र परिवारों से अपील की गई कि इस योजना का लाभ उठाएं। अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है।
जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये का अनुदान राशि मिलेगी। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये, महिला खिलाड़ियों को (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 की अनुदान राशि मिलेगी। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदक www.shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
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