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हरित क्षेत्र का रखरखाव नहीं कर रहे बिल्डर का करार रद्द होगा

हरित क्षेत्र का रखरखाव नहीं कर रहे बिल्डर का करार रद्द होगा

संक्षेप:

गुरुग्राम में, जीएमडीए ने हरित क्षेत्र की देखभाल न करने वाले बिल्डरों के करार रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। सर्वे में लापरवाही पाए जाने पर बिल्डरों को नोटिस दिया जाएगा। कुछ बिल्डरों ने विज्ञापनों में हरित क्षेत्र का दावा किया है, लेकिन सही रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

Dec 16, 2025 11:05 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरित क्षेत्र का रखरखाव नहीं कर रहे बिल्डर का करार रद्द किया जाएगा। इसको लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की बागवानी शाखा ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे में लापरवाही मिलने पर बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद करार को रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जीएमडीए ने करीब 100 मुख्य सड़कों और चौराहों पर हरित क्षेत्र के रखरखाव को लेकर बिल्डर को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। कुछ बिल्डर की तरफ से जीएमडीए से करार करने के बाद अपने विज्ञापन तो हरित क्षेत्र में लगा दिए हैं, लेकिन सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

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ऊपरी द्वारका एक्सप्रेस वे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर, उमंग भारद्वाज चौक से दादा भईया चौक होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़क पर कई जगह हरित क्षेत्र का रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। हरित क्षेत्र की अनदेखी से जुड़ी शिकायत मिलने के बाद पर्यावरण शाखा ने जांच करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में कार्यकारी अभियंताओं को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले चार से पांच दिन के अंदर यह सर्वे पूरा हो जाएगा। इसके बाद लापरवाह बिल्डरों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर करार को रद्द किया जाएगा। सीएसआर के तहत करार होता है प्रत्येक बिल्डर कंपनियों को सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत अपने लाभ के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभानी होती है। इसके तहत पर्यावरण की रक्षा करना, समुदायों का विकास करना शामिल है। ऐसे में कुछ बिल्डरों ने सीएसआर के तहत हरित क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी जीएमडीए से ली हुई है। इसके तहत करार किया हुआ है। लेंडमार्क का करार रद्द हो चुका एमजी रोड पर हरित क्षेत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी लेंडमार्क बिल्डर को सौंपी हुई थी। तीन महीने में यह बिल्डर रखरखाव करने में विफल साबित हुआ। ऐसे में इस बिल्डर के करार को रद्द कर दिया है। हरित क्षेत्र का रखरखाव नहीं कर रहे बिल्डरों के करार रद्द किए जाएंगे। इसको लेकर कार्यकारी अभियंताओं को सर्वे करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक बिल्डर का करार रद्द किया जा चुका है। - प्रवीण कुमार, मुखिया, पर्यावरण विभाग, जीएमडीए