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हत्या कर शव जलाने पर दोषी को उम्रकैद की सजा

हत्या कर शव जलाने पर दोषी को उम्रकैद की सजा

संक्षेप:

अदालत से :गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। चार साल पुराने एक जघन्य हत्या के मामले में गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान की अदालत ने

Dec 11, 2025 07:29 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। चार साल पुराने एक जघन्य हत्या के मामले में गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान की अदालत ने सुनवाई करते हुए लवन बत्रा निवासी मदनपुरी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। आठ फरवरी 2020 को पुलिस चौकी सेक्टर-12 स्थित माधव भवन के नजदीक एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फोरेंसिक और सीन-ऑफ-क्राइम टीमों को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की पहचान बंटी हसीजा निवासी मदनपुरी के रूप में हुई, जो प्राइवेट नौकरी करता था। मृतक के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सात फरवरी को उनका बेटा नौकरी के लिए गया था और वापस नहीं लौटा।

आठ फरवरी को शव देखने पर पता चला कि उसके सिर और शरीर पर चोट मारकर हत्या की गई है और शव को आग से जलाया गया है। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-14 में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। अपराध शाखा सेक्टर-40 ने पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान लवन बत्रा की को सेक्टर-31 गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की पूरी वारदात का खुलासा किया। आरोपी और मृतक बंटी हसीजा एक-दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच पैसों का लेन-देन था। मृतक द्वारा उधार लिए पैसे न लौटाने के कारण आरोपी ने हत्या की योजना बनाई। वारदात की रात आरोपी ने मृतक को अपनी कार में बैठाकर शराब पिलाई। नशे की हालत में बहस होने पर उसने बंटी को कार से उतार दिया। जब मृतक पेशाब करने के लिए खड़ा हुआ, तो आरोपी ने अपनी कार से उसे टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी ने कई बार गाड़ी मृतक के ऊपर चढ़ाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी ने शव पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास भी किया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान करने, आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित करने के उपरान्त माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 11 दिसंबर को अदालत ने आरोपी लवन बत्रा को दोषी करार दिया। धारा 302 आईपीसी में उम्रकैद (कठोर कारावास) और ₹25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई गहन जांच और साक्ष्य प्रस्तुति की सफलता को दर्शाता है।

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