दो हजार किलो गांजा के साथ पकड़े गए चार दोषी करार
अदालत से:गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की एक अदालत ने पांच साल पुराने नशे की तस्करी के बड़े मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरि

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की एक अदालत ने पांच साल पुराने नशे की तस्करी के बड़े मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश गगन गीत कौर की अदालत ने पचगांव चौक के पास दो हजार 223 किलो अवैध गांजे के साथ पकड़े गए चार व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। अदालत दोषियों की सजा की अवधि पर अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगी। बिनौले के कट्टों के नीचे छिपाया था करोड़ों का नशा यह मामला तीन जनवरी 2021 का है, जब सेक्टर-10 अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पचगांव चौक पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। पूछताछ में ट्रक सवारों ने दावा किया कि इसमें बिनौला (रुई के बीज) भरा हुआ है। हालांकि, जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो ट्रक में मौजूद 380 बिनौले के कट्टों के बीच छिपाकर रखे गए 69 कट्टे गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से कुल दो हजार 223 किलो गांजा जब्त किया था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले ओमजी निवासी अलमापुर, भूपेंद्र निवासी सबलपुर , मोहम्मद अनवर और संजीव साहू को गिरफ्तार किया था। बिलासपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को तस्करी का दोषी माना। जानकारों की मानें तो इतनी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी के चलते दोषियों को कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा मिल सकती है।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




